आजकल कोरोना वायरस की महामारी के चलते भारत के विभिन्न राज्यों में पाबंदिया लगी हुई है। जब भी कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होती है या ऐसी संभावना होती है की जिससे केसेस बढ़ सकते है तो केंद्र सरकार या राज्य की सरकारे लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान करती है। इससे लोगों के सामान्य यातायात पर पाबंदी लगती है जिससे वायरस का प्रसार कम होता है। आप लॉकडाउन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू क्या होता है यह आप नहीं जानते है तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

वीकेंड कर्फ्यू क्या होता है
वीकेंड कर्फ्यू यह सप्ताह के छुट्टियों के दिनों पर लगाई गई पाबंदिया होती है, जिससे लोग ज्यादा की संख्या में घरों से बाहर ना जा सके। वीकेंड का अर्थ सप्ताह के आखरी दिन या छुट्टी का दिन होता है। वीकेंड पर लोग भारी संख्या में घर से बाहर निकलते है जिससे संक्रमण फैलने की आशंका भी बढ़ जाती है। ये छुट्टी का दिन होने के कारण लोग ज्यादातर घूमने फिरने और वैकल्पिक कार्य करने के लिए घरों से निकलते है, इसीलिए अगर इस दिन पाबंदिया लगाई जाती है तो महामारी को रोकने में मदद मिलती है। वीकेंड शनिवार और रविवार को माना जाता है।
इस महामारी के दौरान देश के कई हिस्सों में पाबंदीया लगई गई है, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू की चर्चा ज्यादातर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती है। दिल्ली में इस कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर गैर-जरूरी दुकानें, मॉल और सैलून बंद कर दिए गए हैं। देखने में आ रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू को लेकर कुछ लोगों में असमंजस की स्थिति है, ऐसे में दिल्ली पुलिस भी लोगों को बता रही है कि इस कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा।
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अगर आपको नौकरी या किसी काम के लिए बाहर जाना है तो आपको ई-पास की जरूरत होगी। दरअसल, आप दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा जैसे ही होमपेज ओपन होगा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इनमें नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू का विकल्प चुनें। इसके बाद एक और नया पेज खुलेगा। इसके बाद कर्फ्यू में ई-पास का विकल्प चुनें और सबमिट करें।
दिल्ली में यदि आप आवश्यक वस्तुओं, यानी दवाओं और सब्जियों की खरीदारी के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको सभी कोरोना नियमों का पालन करना होगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवा कर्मियों को वैध आईडी कार्ड के साथ अनुमति दी जाएगी, इसके अलावा सरकारी अधिकारी, इसके स्वायत्त या अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी भी वैध आईडी कार्ड के साथ काम पर जा सकते हैं।
वहीं, गर्भवती महिलाओं और मरीजों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों से आने वाले लोगों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अनुमति है।
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