मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (MSRY) झारखंड में राज्य सरकार की एक योजना है जो सूखे के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य शुष्क मौसम की स्थिति के कारण अपनी फसल खो चुके किसानों को राहत प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना झारखंड क्या है
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना (MSRY) झारखंड में राज्य सरकार की एक योजना है जो सूखे के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य शुष्क मौसम की स्थिति के कारण अपनी फसल खो चुके किसानों को राहत प्रदान करना है।
MSRY रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 50% से अधिक फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 3,500 प्रति हेक्टेयर। यह योजना सभी किसानों के लिए लागू है, भले ही उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना उद्देश्य
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:
- सूखे के कारण जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें।
- किसानों को सूखे के प्रभाव से उबरने और उनकी कृषि गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करें।
- स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए पात्रता मापदंड
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के पात्र होने के लिए, किसानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आपको झारखंड सरकार के कृषि विभाग के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा।
- सूखे के कारण यदि आपको 50% से अधिक की फसल का नुकसान हुआ होगा।
- उसी फसल के नुकसान के लिए आपको सरकार से किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक डॉक्यूमेंट
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को संबंधित जिला कृषि कार्यालय में निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे:
- आपका आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण की एक प्रति
- आपका भूमि स्वामित्व दस्तावेजों की एक प्रति
- कृषि विभाग द्वारा जारी उनके फसल नुकसान प्रमाण पत्र की एक प्रति
- एक बैंक खाता पासबुक
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए आवेदन कैसे करें
किसान संबंधित जिला कृषि कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा करके मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- झारखंड सरकार के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- “Mukhyamantri Sukhad Rahat Yojana” लिंक पर क्लिक करें।
- “पंजीकरण करें” पर क्लिक करें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करें।
फ़ायदे
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए पात्र किसानों को रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। 3,500 प्रति हेक्टेयर। वित्तीय सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
सम्पर्क करने का विवरण
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:
- झारखंड सरकार का कृषि विभाग: +91-655-2222222
- जिला कृषि कार्यालय: +91-655-2222223
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